बीकानेर। पंचशती सर्किल स्थित शराब की दुकान व पट्टों को रद्द करने के मामले में बीकानेर विकास प्राधिकरण को झटका लगा है। राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बीडीए द्वारा पंचशती सर्किल पर सीज की गई शराब की दुकान को खोलने के न केवल आदेश जारी किए। बल्कि पट्टे निरस्त करने की भी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। जानकारी मिली है कि हाईकोर्ट बीडीए के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। इसमें कहा गया है कि नगर विकास न्यास द्वारा संबंधित पार्टी को जो पट्टा जारी किया है,उसके बाद भी सीज करना गलत है। इसके साथ ही 19 पट्टेे रद्द करने की कार्रवाई चल रही थी। जिसका पूर्व पार्षद मनोज बिश्नोई द्वारा विरोध दर्ज करवाया और आंदोलन की चेतावनी दी। तो उसके बाद पट्टे निरस्त करने की भी कार्रवाई एकबारगी बीडीए द्वारा रोक दी गई। शनिवार को आएं इस निर्णय के बाद बीडीए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। जबकि पूर्व में भी सादुलगंज कच्ची बस्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है।

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