मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सांड से कुचलकर महिला की मौत के मामले में 81200 रुपए का भुगतान नहीं किए जाने पर नगर निगम आयुक्त कार्यालय का सरकारी फर्नीचर कुर्क करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में 3,28,200 रुपए मृतक महिला के वारिसों को दिए जा चुके हैं। प्रार्थी धन्नाराम की पत्नी संतोष देवी 5 अगस्त, 19 की शाम को 4.10 बजे गजनेर रोड पर कोठारी अस्पताल के पास से पैदल जा रही थी।
अचानक वहां खड़े आवारा सांड व गाय ने संतोष देवी को अपने सींगों से टक्कर मारकर अपने पैरों से कुचल दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए कोठारी अस्पताल ले जाया गया जहां से पीबीएम अस्पताल रेफर किया। इलाज के दौरान 6 अगस्त, 19 को संतोष देवी ने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों ने अपनी रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सांड से कुचला जाना बताया। मृतका के वारिसों ने सरकार और नगर निगम के विरुद्ध वर्ष, 20 में स्थाई लोक अदालत में परिवाद पेश किया।
अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 2 अगस्त, 23 को फैसला सुनाया कि नगर निगम मृतका संतोष देवी के पति धन्नाराम को 3 लाख रुपए एकमुश्त अदा करे। इस राशि पर प्रार्थना-पत्र पेश करने की तारीख 24 जनवरी, 20 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के अलावा मानसिक संताप के 5 हजार और परिवाद व्यय के 5 हजार रुपए अलग से दे।
निगम की ओर से 10 मार्च, 25 को 3,28,800 रुपए का भुगतान किया गया। लेकिन, 81200 रुपए बाकी रह गए। इसकी वसूली के लिए 5 अप्रैल, 24 को इजराय प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सेल अमीन को नगर निगम आयुक्त कार्यालय का फर्नीचर कुर्क करने और 16 जुलाई को पालना रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
