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पशु परिचर भर्ती में नियुक्तियों पर हाईकोर्ट की रोक,6 हजार से ज्यादा पदों पर होनी थी भर्ती,अब 2 जुलाई को सुनवाई

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राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु परिचर के 6000 से ज्यादा पदों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड और पशुपालन विभाग से चार हफ्तों में जवाब मांगा है।

अब इस मामले में 2 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इस अवधि में दस्तावेज सत्यापन हो सकेगा, लेकिन किसी को नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी। हितेश पाटीदार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट सारांश विज और हरेंद्र नील ने पैरवी करते हुए तर्क दिया कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का गलत फार्मूला अपनाया गया। बिना कट ऑफ मार्क्स जारी किए ही सफल कैडिडेट्स को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया गया।

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