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बीकानेर शिक्षा निदेशालय ने सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को किया पदोन्नत,सूची की जारी

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DNR News,बीकानेर। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/साप्र/डीपीसी/अप्रअ/2024-25/33560 दिनांक 31.01.2025 एवं 08.02.2025 द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालयी मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के नियम 32 व 33 के अन्तर्गत सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर वर्ष 2024-25 की नियमित डीपीसी हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति चयन समिति के आदेश दिनांक 29.01.2025 द्वारा अनुमोदन किए जाने के फलस्वरूप चयनित कार्मिकों को संलग्न सूची अनुसार उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 09 में अंकित स्थान पर निम्नांकित शर्तों के अध्ययधीन पदस्थापित किया जाता है-

  1. उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक ने कार्यालय के आदेश दिनांक 31.01.2025 की पालना में पदोन्नति पर यथावत कार्यग्रहण कर लिया है, उन्हें सम्बन्धित संस्था प्रधान / कार्यालध्यक्ष आवश्यक रूप से दिः 25.04.2025 से पूर्व पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करें।
  2. कार्मिक को नवीन पदस्थापित स्थान पर दिः 25.04.2025 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना होगा।
  3. पदोन्नत कार्मिकों को 01.04.2024 एवं इसके पश्चात विभाग द्वारा निलम्बन किया गया है, तो कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति से पूर्व इसकी सुनिश्चितता करलें।
  4. अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी कार्मिक को बिना इस कार्यालय की अनुमति के कार्यग्रहण नहीं करावें।
  5. पदोन्नत कार्मिक को कार्यमुक्त / कार्यग्रहण कराने से पूर्व 01 जनवरी, 2024 की स्थिति में ऑनलाईन भरी गई IPR की प्रति आवश्यक रूप से प्राप्त करें। कार्मिक द्वारा ऑनलाईन IPR प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में तत्काल IPR भरवानें के उपरान्त ही कार्यमुक्त / कार्यग्रहण करवाया जावें।
  6. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7 (1) कार्मिक/क-2/95 पार्ट दिनांक 16.03.2023 में प्रदत्त निर्देशानुसार ऐसे कार्मिक जिसके दिनांक 01.06.2002 के पश्चात संतानोत्पत्ति से संतानों की संख्या 2 से अधिक होने के कारण प्रथम बार पदोन्नति देय हो रही है उसका वेतन चयन तिथि से पदोन्नति पद पर नियत किया जावेगा किन्तु वह तीन पश्चात्वर्ती वर्षों के लिये वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् किसी ऐसी वेतन वृद्धियों के वास्तवित लाभ अनुज्ञेय होंगे, तथापि ऐसी काल्पनिक वेतन वृद्धियों के लिये कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।
  7. दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पत्ति से संतानों की संख्या दो से अधिक होने की स्थिति में उक्त अनुशंषायें कार्मिक विभाग की संतान संबंधी अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के विरूद्ध दायर डी.बी.सि. याचिका संख्या 13218/2024 व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
  8. पदोन्नत कार्मिकों के कार्यग्रहण की सूचना संकलित कर सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) इस कार्यालय की

ईमेल आईडी-sogad2015@gmail.com पर दिनांक 28.04.2025 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। 9. पदोन्नत कार्मिक की कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण करने की कार्यवाही आवश्यक रूप से शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जावें।

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