बीकानेर। गर्मी के मौसम के मद्देनजर आमजन तक सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुखराज साध ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेस में दिये गये निर्देशों की अनुपालन तथा गर्मी के मौसम को देखते हुए यह अभियान चलाया जाएगा।
डॉ. साध ने विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों भानु प्रताप सिंह गहलोत, श्रवण कुमार वर्मा, सुरेन्द्र कुमार तथा राकेश कुमार को निर्देशित किया है कि अभियान की अक्षरशः सख्त पालना की जाए तथा आइसक्रीम, शरबत, एडिबल आईस, दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थ, मिठाईयां, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, जूस, शेक आदि के नमूने प्राथमिकता से लिए जाएं। इसी के साथ डॉ. साध ने समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं।
1. समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। 12 लाख रुपए तक सालाना टर्न ओवर/कारोबार के लिए खाद्य रजिस्ट्रेशन तथा 12 लाख से अधिक टर्न ओवर/कारोबार के लिये खाद्य अनुज्ञापत्र लेना अनिवार्य है। इन खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं रजिस्ट्रेशन को एफएसएस एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थान में प्रदर्शित किया जाना तथा फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड भी प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है।
फूड लाइसेंस किया निरस्त
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मैसर्स रानी बाजार स्थित प्रेम मिष्ठान भंडार का 5 मार्च को निरीक्षण किया गया। कमियों को दूर करने हेतु एफएसएस एक्ट की धारा 32 के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस दिया गया, जिसकी पालना में शनिवार तक संबंधित संस्थान द्वारा कमियों में कोई सुधार नहीं किया गया है एवं ना ही इस संबंध में कोई छूट चाही गई है। इस कारण संस्थान का फूड लाइसेंस पाई गई कमियों को सुधार करने तक निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अवधि में खाद्य पदार्थ निर्माण एवं विक्रय नहीं किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।
