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कॉलोनी विकसित करने के लिए 87 बीघा जमीन का कंपनी के साथ करार करके उसी ज़मीन को किसी दूसरे को बेच दी,मामला दर्ज

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बीकानेर। बीकानेर के पास रिड़मलसर पुरोहितान गांव की 87 बीघा जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ऐसा एक प्रकरण बीछवाल पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। जोधपुर निवासी धर्मेंद्र पुरोहित ने बीकानेर के सुखदेव चायल,मालाराम और विमलेश सेन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। उसने बीछवाल पुलिस को बताया है कि सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर उसे यानी धर्मेंद्र पुरोहित को समस्त कार्रवाई करने का अधिकार है। उसने पुलिस को बताया कि सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड कंपनी के साथ मालाराम पुत्र भगवाना राम निवासी सरिविया अरारवाता,तहसील चिड़ावा,जिला झुंझुनूं,भवानी शंकर पुत्र मोहनलाल निवासी मण्डेला,जिला झुंझुनूं और प्यारेलाल पुत्र बजरंग लाल निवासी सरिविया अरारवाता,तहसील चिड़ावा,जिला झुंझुनूं इन तीनों ने रिड़मलसर पुरोहितान स्थित अपनी अपनी कृषि जमीनों पर कॉलोनी विकसित करने के लिए सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड कंपनी के साथ अनरिवोकेबल डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के बाद तीनों ने अपनी जमीन कंपनी को सुपुर्द कर दी। इसके लिए उनको पैमेंट भी किया गया। उक्त एग्रीमेंट को उप पंजीयक कार्यालय में 11 जून 2008 को रजिस्टर्ड करवाया गया। इस एग्रीमेंट की धारा 34 के तहत कोई भी पक्ष इसे निरस्त नहीं कर सकता। कंपनी का आरोप है कि विभिन्न कारणों से इन जमीनों को विकसित नहीं किया जा सका। लेकिन अब वर्तमान में कंपनी ने काम कराना चाहा तो पता चला कि मालाराम ने सुखदेव चायल को यह जमीन बेच दी है।

आरोप है कि मालाराम कड़वासरा ने सुखदेव चायल,गवाह विमल सैन पुत्र देवकिशन सैन निवासी,आर्य समाज मंदिर के सामने,जैल रोड़,बीकानेर तथा आबिद हुसैन पुत्र मोहम्मद आमिन निवासी जिन्ना रोड़, बीकानेर से मिलकर प्रार्थी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से एवं स्वयं को लाभ लेने की नीयत से सभी दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 06.11.2024 जो उप-पंजीयक बीकानेर के यहां क्रमश:18.11.2024 को व 19.11.2024 को रजिस्टर्ड करवाया एवं उक्त दस्तावेज को सही मानकर उस पर मालिकाना हक जताने का प्रयास किया जा रहा हैं जो कि यह कृत्य 318 (4), 338, 336(3), 340 (2), 61 (2) भारतीय न्यायिक संहिता 2023 अपराध की श्रेणी में आता हैं। इन सभी ने आपस में मिलकर प्रार्थी कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने की नीयत से एवं कंपनी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से गलत विक्रय पत्र तैयार करके उन्हें असल के रूप में इस्तेमाल में लिया जा रहा है। मालाराम तथा सुखदेव चायल एवं गवाह विमल सैन तथा आबिद हुसैन के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की गई है।

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