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मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का 1 फरवरी सेे लाभ लेने के लिए 31 जनवरी से पहले कराएं पंजीकरण

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25 लाख के चिकित्सा बीमा के साथ मिल रहा 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर

बीकानेर में 25 सरकारी व 7 निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध

बीकानेर, 29 जनवरी। ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ जैसी कल्याणकारी योजना का 1 फरवरी से लाभ शुरू करवाने के लिए पंजीयन करवाने के अब 2 दिन ही शेष है। 31 जनवरी तक पंजीकरण नहीं करवाने वाले परिवारों को योजना का लाभ लेने के लिए 3 माह का इंतजार करना पड़ेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पुखराज साध ने बताया कि योजना में जिले के अब तक अपंजीकृत वंचित परिवार स्वयं की एसएसओ आईडी या ई-मित्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा लें, ताकि 1 फरवरी से योजना का लाभ मिल सके। जिनका रिन्यू करवाना शेष है वे रिन्यू करवा लेवें। 31 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने पर नियमानुसार 3 महीने बाद यानी 1 मई 2025 से योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि अधिकाधिक जन इस योजना में पंजीयन करवा कर आगामी दिनों में इलाज के भारी-भरकम खर्च और चिंताओं से मुक्त हो।
योजना के नोडल अधिकारी एवं डिप्टी सीएमएचओ स्वास्थ्य डॉ लोकेश गुप्ता ने बताया कि पंजीयन करवाने के बाद उन्हें व परिवारजनों को 25 लाख रूपये का निशुल्क इलाज मिल सकेगा। साथ ही 10 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा भी निशुल्क मिलेगा। आमजन इस योजना से जुडे जिले के 25 सरकारी व 7 निजी अस्पतालों सहित राज्य भर के 1,800 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। योजना अंतर्गत कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए डे केयर पैकेज जोड़े गए हैं। इसके सहित कुल 1,806 उपचार पैकेज से निशुल्क इलाज किया जा रहा है।

मात्र 850 रूपए मे पूरे परिवार का स्वास्थ्य बीमा
योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक ईशान पुष्करणा ने बताया कि योजना में 70 प्लस आयु के वरिष्ठ नागरिक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थी, सामाजिक-आर्थिक जनगणना-2011 के चिन्हित परिवार, लघु एवं सीमांत किसान, संविदाकर्मियों तथा कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों के लिए बीमा का प्रीमियम सरकार वहन कर रही है। अन्य सभी परिवार मात्र 850 रूपए प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना से जुड़ सकते हैं। 70 प्लस आयु के वरिष्ठ नागरिक, लघु एवं सीमांत किसान, संविदाकर्मियों तथा कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त परिवारों का प्रीमियम तो सरकार वहन कर रही है परंतु उन्हें प्रतिवर्ष निशुल्क पंजीकरण कराना आवश्यक है।

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