राजस्थान। राजस्थान सरकार ने स्वामित्व हस्तांतरण (वाहन ट्रांसफर) की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, अब वाहन ट्रांसफर के लिए भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बदलाव वाहन मालिकों के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि इससे समय व धन की बचत होगी और दलालों के झंझट से भी छूटकारा मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार, अब स्थानीय या राज्य के भीतर खरीदे गए वाहनों के ट्रांसफर के समय भौतिक सत्यापन करवाने की अनिवार्यत समाप्त कर दी गई है।ऑनलाइन प्रक्रिया के इस आदेश से अनियमितता पर लगेगी लगाम
1. स्थानीय और राज्य के भीतर क्रय-विक्रय किए गए वाहनों के ट्रांसफर के समय भौतिक सत्यापन की जरूरत नहीं होगी।
2. अलग से बॉडी निर्मित वाहनों (जैसे ट्रक, बस, ट्रैक्टर आदि) और अन्य राज्यों से खरीदे गए वाहनों का भौतिक सत्यापन अब भी आवश्यक रहेगा।
3. वाहन ट्रांसफर अब वाहन 4.0 पोर्टल के जरिए पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकेगा।
4. वाहन मालिकों को अब डीटीओ या आरटीओ कार्यालय जाकर भौतिक सत्यापन करवाने की जरूनत नहीं होगी। इससे लंबी दूरी तय करने की परेशानी खत्म होगी।
5. भौतिक सत्यापन के दौरान दलालों की मदद लेने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, जिससे वाहन मालिकों के खर्च में कटौती होगी।
6. अब वाहन ट्रांसफर के लिए सेल लेटर, आवश्यक दस्तावेज और शुल्क वाहन 4.0 पोर्टल पर जमा कर प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
7. ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने से किसी प्रकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार या रोक लगेगी।अधिसूचना का विवरण राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का पालन परिवहन विभाग द्वारा उपमुख्य मंत्री एवं परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में किया गया।
