बीकानेर। बीकानेर शहर में सूरज विहार कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं नहीं देना पर कोर्ट ने सख्ताई अपनाते हुए यूआईटी कार्यालय व कॉलोनाइजर्स के मकान की कुर्की के आदेश दे दिए। जिसके बाद हड़कंप मच गया। आज दोपहर जिला न्यायालय के कार्मिक ढोल के साथ नोटिस चस्पा करने पहुंचे तो सभी लोग देखते रह गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया। बाद में नोटिस को पढ़ा तो मामला समझ आया। मामला सूरज विहार कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि सुविधाएं नहीं मिले पर परिवादी ने न्यायालय की शरण ली। इससे पहले परिवादी द्वारा युआईटी को भी अवगत करवाया था, लेकिन न तो कॉलोनाइजर्स द्वारा और न ही यूआईटी द्वारा सुनवाई की गई। ऐसे में कोर्ट की शरण देते हुए कानून के तहत यह कार्रवाई करवायी। कोर्ट ने यूआईटी कार्यालय व कॉलोनाइजर के मकान को कुर्की करने के आदेश दिए है। साथ ही नोटिस चस्पा करते हुए 20 दिसंबर तक आदेशों की अनुपालना करने को कहा गया।
