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आरजेएस मुख्य परीक्षा में बवाल,सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य परीक्षा की आंसर शीट मांगी।

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आरजेएस मुख्य परीक्षा-2024 के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (SC) ने राजस्थान हाईकोर्ट से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की आंसर शीट तलब की है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अनंत मिश्रा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- जिन याचिकाकर्ताओं के अंग्रेजी विषय के पेपर में जीरो से 15 नंबर आए हैं। उन सभी की आंसर शीट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मामले की अगली सुनवाई करेगा।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में करीब 99 याचिकाकर्ताओं ने आरजेएस मुख्य परीक्षा-2024 के परिणाम को चुनौती दी है।

कॉपियां गलत तरीके से जांचने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील विचित्र चौधरी ने बताया- राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजेएस मुख्य परीक्षा 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित करवाई थी। इसमें करीब 3500 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। हाईकोर्ट ने परीक्षा का परिणाम 1 अक्टूबर को जारी करते हुए इनमें से 638 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया।

जिन अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया गया, उनमें से करीब 2 हजार अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिनके अंग्रेजी के पेपर में 0 से 10 नंबर ही दिए गए। हमारी मांग है कि अंग्रेजी विषय की कॉपियां भाषा विशेषज्ञों से जांच करवाएं। उसके आधार पर आरजेएस मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम दोबारा जारी किया जाए।

उन्होंने बताया- हाईकोर्ट ने करीब एक महीने में ही परिणाम जारी कर दिया, जो कि प्रैक्टिकल नहीं लगता है। क्योंकि, थ्योरी की इतनी कॉपियों को जांचने में समय लगता है। कॉपियां जांचने में जल्दबाजी की गई है। इसमें गड़बड़ी हुई है।

मुख्य परीक्षा में होते हैं 4 पेपर

आरजेएस मुख्य परीक्षा में दो पेपर लॉ और दो पेपर लैंग्वेज-एसे (हिंदी-अंग्रेजी) के होते हैं। लैंग्वेज के पेपर में दिए गए विषयों पर निबंध लिखना होता है। मुख्य परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को अंग्रेजी के पेपर में जीरो नंबर दिए गए।

याचिकाकर्ताओं का कहना है-

जिन अभ्यर्थियों को जीरो नंबर दिए गए। उनमें से कुछ अभ्यर्थी हरियाणा, दिल्ली, गुजरात सहित अन्य राज्यों के ज्यूडिशियल एग्जाम में इंटरव्यू तक दे चुके हैं। कई अभ्यर्थी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और डीयू से पास आउट हैं, जिन्होंने लॉ की पूरी पढ़ाई ही अंग्रेजी माध्यम से की है। ऐसे में उनके जीरो नंबर आना आश्चर्यचकित करने वाला है।

हाईकोर्ट में शनिवार को होगी मामले की सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में भी कई याचिकाकर्ताओं ने आरजेएस मुख्य परीक्षा-2024 के परिणाम को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में 16 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हुई थी। लेकिन, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के चलते हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर को मामले में सुनवाई तय की थी। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को होने वाली सुनवाई में कुछ भी ज्यादा इफेक्टिव होने की संभावनाएं कम हैं।

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