बीकानेर। देशभर में जारी बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है साथ ही कड़ी फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि मंगलवार 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि हम स्पष्ट कर दें कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल हैं।केंद्र ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते हैं। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा- अगर कार्रवाई दो हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा?

श्रीरामसर में मां करणी का 638वां जन्मोत्सव धूमधाम से संपन्न
श्रीरामसर (वार्ड नं. 24) में श्री करणी समर्थ सेवा संस्थान द्वारा मां करणी का 638वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया।


