शाहपुरा जिले के कोटड़ी में नाबालिग से गैंगरेप कर भट्ठी में जलाने के मामले में दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट-2 ने दो दिन पहले यानी शनिवार को 9 में से दो मुख्य आरोपी कालू और कान्हा को दोषी करार दिया था। जबकि सात आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने कालू और कान्हा को मौत की सजा सुनाई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में पीड़िता के माता-पिता भी मौजूद थे। जज ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना। फैसला सुनकर पीड़िता की मां ने कहा कि आज हमें न्याय मिल गया। जिन सात आरोपियों को बरी किया है, उनमें दोनों दोषियों की पत्नी, मां, बहन और अन्य शामिल हैं।
लोक अभियोजक (सरकारी वकील) महावीर किसनावत ने बताया- नाबालिग लड़की को पिछले साल अगस्त में गैंगरेप के बाद कोयले की भट्ठी में जिंदा जला दिया गया था। पुलिस ने एक महीने के अंदर 473 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। कोर्ट ने भी इस हत्याकांड को जघन्य अपराध माना है।

किराए पर दिया था खेत
शाहपुरा के कोटड़ी थाना इलाके के एक गांव में यह वारदात हुई थी। लड़की 14 साल की थी। उसके पिता ने वारदात से 4 महीने पहले कान्हा और कालू नाम के दो भाइयों को खेत किराए पर दिया था। वे खेत से 1 किलोमीटर दूर कोयला भट्ठी के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगे।

2 महीने पहले से लड़की पर दोनों भाइयों की गलत नजर थी। 2 अगस्त 2023 को लड़की का परिवार रिश्तेदार के घर गया था। लड़की सुबह 9 बजे तीन बकरियों को चराने निकली थी। दोनों भाई उसका मुंह दबाकर भट्ठी के पीछे ले गए और 4 घंटे तक गैंगरेप किया। दोनों भाई की पत्नी, मां, बहन और एक नाबालिग को गैंगरेप का पता चल गया। सभी ने चर्चा की कि मामला खुला तो फंस जाएंगे। फिर उसे भट्ठी में जला दिया गया।
