DNR News। भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी के विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया गया है। उत्तराखंड औषधि विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई के तहत पंतजलि के 14 प्रोडक्टस के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं।

खास बात यह है कि ये सभी उत्पाद बाजार में काफी फेमस हैं और लोग इन्हें खूब खरीदते भी हैं। प्राधिकरण की ओर से बकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर इसकी सूचना दी गई। इस हलफनामे में साफ लिखा है कि दिव्य फार्मेसी द्वारा अब भी इन प्रोडक्ट्स को लेकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में भी भ्रामक विज्ञापन दिए जा रहे हैं।
यह आदेश इस महीने की शुरुआत में औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन में कंपनी के इन उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जारी किया गया है। इस आदेश में कंपनी को कहा गया है कि औषधि निरीक्षक, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित फर्म द्वारा वांछित सूचना अंतिम तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई तथा फर्म द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण भी संतोषजनक नहीं है।

कोर्ट ने कसा शिकंजा
भ्रामक विज्ञापन मामले में कोर्ट ने हाल ही में पतंजलि फार्मेसी पर शिकंजा कसते हुए बाबा रामदेव और बाल कृष्ण आचार्य को तलब किया था। दोनों ने लिखित रूप में कोर्ट से माफ़ी भी मांगी थी। लिहाजा इन औषधियों के निर्माणाज्ञा को ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1945 की धारा 159 (1) के प्राविधानुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. दिव्य फॉर्मेसी को आदेश दिए गए हैं कि इन सभी उत्पादों के निर्माण को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए और योगों की मूल फॉर्मेशन शीट प्राधिकरण के समक्ष जमा कराई जाए।
इन उत्पादों का हुआ लाइसेंस रद्द।
.श्वासारि गोल्ड (Swasari Gold)
- श्वासरि वटी (स्वसारि वटी)
- ब्रोंकोम (Bronchom)
- श्वासरि प्रवाही (स्वसारि प्रवाही)
- स्वासारि अवलेहा (स्वसारि अवलेह)
- मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर (मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर)
- लिपिडोम (Lipidom)
- बीपी ग्रिट (Bp Grit)
- मधुग्रिट (Madhugrit)
- मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर (Madhunashini Vati Extra Power)
- लिवामृत एडवांस (Livamrit Advance)
- लिवोग्रिट (Livogrit)
- आईग्रिट गोल्ड (Eyegrit Gold)
- पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप (Patanjali Drishti Eye
