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हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट नहीं लगाई तो 5000 रूपये का जुर्माना, अंतिम तिथि…

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जिला परिवहन कार्यालय की ओर से 01 अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। 30 जून के बाद वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट नहीं होने पर प्रथम बार 5000 रूपये जुर्माना लगाया जाएगा।

जिला परिवहन अधिकारी अवधेश चौधरी ने बताया कि जांच एजेंसियों को दोबारा वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के मिलने पर 10000 रूपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट बिना वाहनों का जिला परिवहन कार्यालय में किसी प्रकार का कार्य सम्पादित नहीं किया जाएगा। चौधरी ने बताया कि समस्त प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाए जाने की समय सीमा 30 जून 2024 तक समाप्त हो रही है। इसके साथ ही ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है, के लिए 29 फरवरी 2024 तय की गई थी।

उन्होंने बताया कि जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक में अंतिम अंक 3 अथवा 4 है, को 31 मार्च की अंतिम तिथि थी। इसके अलावा ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 अथवा 6 है, के लिए 30 अप्रेल 2024 की गई है। ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है को 31 मई 2024 तक समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ-साथ ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 अथवा शून्य (0) है, तो उन्हें 30 जून 2024 तक नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। उपरोक्त समय सीमा अनुसार एचएसआरपी नहीं लगाये गये वाहनों पर जुर्माना एवं जब्ती की कार्यवाही की जावेगी।

ऑनलाइन किया जा सकता है आवेदन

जिला परिवहन अधिकारी के अनुसार सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) पोर्टल पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत आसान है। सम्बन्धित कॉलम में वाहन से जुड़ी जानकारी देने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद निर्धारित शुल्क अदा करने पर

संबंधित एजेंसी में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने की तिथि दी जाएगी। पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर, इंजन नंबर, तथा चैसिस नबंर दर्ज करना होगा। प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे। ऑनलाईन फीस जमा करवाने पर बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी।

लाईसेंस व आरसी के स्मार्ट कार्ड शुल्क रिफंड आवेद 30 अप्रैल तक

राज्य सरकार ने एक अप्रैल से लाइसेंस व आरसी के स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर ई-डिएल व ई-आरसी जारी किए जा रहे हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जिन वाहन चालकों ने अपने लाईसेंस व आरसी के स्मार्ट कार्ड की फीस जमा करवा दी है और 31 मार्च तक उन्हे स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, तो अपनी जमा करवाई गई राशि का रिफंड ले सकते हैं। रिफंड आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रेल है। वे वाहन चालक या लाइसेंसधारी जिनकी स्मार्ट कार्ड फीस जमा है और तकनीकी कारणों से स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हुए है,वे https://jinsharanam.com/ transport/smart_card_fees_refund.htm पर आवेदन कर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन का एप्लीकेशन नंबर इंद्राज करें। इसके बाद ई-डिएल व ई-आरसी का चयन कर कार्यालय चुनना होगा।

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