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बीकानेर हाउस होगा कुर्क,दिल्ली की पटियाला कोर्ट का आदेश,भजनलाल सरकार में हड़कंप।

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बीकानेर,दिल्ली में बीकानेर हाउस को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने कुर्की के आदेश जारी किए हैं.नोखा नगर पालिका में सन 2011 में एसटीपी निर्माण और रखरखाव के लिए दो टेंडर किये थे उसे टेंडर का भुगतान हो गया था उसे टेंडर की अमानत राशि जो ठेकेदार के पास थी वह अमानत राशि कोई ऑडिट का आक्षेप था लगभग 5 लाख की राशि में से 3 लाख 14 हजार की वसूली करके सेस अमाउंट संवेदक का भुगतान कर दिया गया था 2020 में इस दौरान पटियाला कोर्ट में संवेदक ने सूट दायर किया नोखा नगरपालिका के विरुद्ध सावित्री कोर्ट में हमारी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन हुआ नहीं तो कोर्ट ने संवेदक के फेवर में फैसला दे दिया यदि टेंडर यहां हुआ है तो म्युनिसिपालिटी नोखा में ही होना चाहिए यह उसे टेंडर भरने के नियम में भी है इस आर्डर के खिलाफ हमें कोई आर्डर नहीं मिला तो अब 29 तारीख को इसकी सुनवाई है तो हम वापस उसमें जाकर सुनवाई करेंगे कोर्ट ने बीकानेर हाउस ग्रुप करने के दो आदेश दिया है वह मैं पता कर रहा हूं मेरी जानकारी में नहीं।
एक्सेप्ट था ओर बीकानेर की नोखा नगर पालिका के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को 50.31 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने को 76% लेकर कुर्क करने का आदेश दिया है. राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद हुए समझौते का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है. दरअसल, कोर्ट ने नोखा नगर पालिका को 50.31 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने यह आदेश 21 जनवरी 2020 को दिया था. जिसके बाद अब तक नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया.अदालत ने नोखा नगर पालिका के प्रतिनिधि को अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर को अदालत में पेश होने को कहा है। बता दें कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश दिया था. हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपए अपफ्रंट प्रीमियम अदा न करने पर हिमाचल भवन नई दिल्ली की संपत्ति अटैच करने के आदेश पारित किए. साथ ही कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम 7 फीसदी ब्याज समेत याचिका दायर होने की तारीख से देने को कहा है. अदालत ने प्रधान सचिव ऊर्जा को 15 दिन में जांच कर पता लगाने को कहा है कि किन दोषी अधिकारियों की चूक के
कारण राशि जमा नहीं की गई. ब्याज की राशि दोषी अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से वसूल करने को कहा है. इस मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को होगी.

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