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अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत,न ऑफिस जा पाएंगे,न फाइलों पर कर पाएंगे साइन

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दे दी। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर किया गया था। जस्टिस कांत ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल को सीबीआई मामले में 10 लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी जाती है। केजरीवाल न ऑफिस जा पाएंगे, न फाइलों पर साइन कर पाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक टिप्प्णी पर भी रोक रहेगी।केजरीवाल छह महीने से हिरासत में थे और उनकी जमानत के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत के साथ यह शर्त लगाई कि वह जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे और ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद पहली प्रतिक्रिया में आप मंत्री आतिशी की आई है। आतिशी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।

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