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शहर में बिना नियमो के तथा बिना वैध लाइसेंस के गैर कानूनी तरीके से चल रहे स्पा सेंटर,युवाओ को गलत राह दिखा रहे।प्रशासन नही दे रहा ध्यान।

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DNR News Bikaner।

बीकानेर शहर या यह कहें बीकानेर संभाग में चल रहे मसाज पार्लर पुरी तरह से गैर कानूनी है,क्योंकि बीकानेर में चल रहे मसाज पार्लरों में किसी में भी इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है,साथ ही अधितर मसाज पार्लरों के पास लाइसेंस तक नहीं है केवल आधार उद्यम प्रमाणपत्र के साथ यहा मसाज पार्लरों का संचालन किया जा रहा है, जाने मसाज पार्लर संचालित करने के नियम और अनुमति संबंधी जानकारी।
स्पा और तेल मालिश को आयुर्वेद की पारंपरिक अंतर्दृष्टि से जुड़ी शरीर-फिटनेस और विषहरण तकनीक माना जाता है। इसलिए, मालिश और स्पा उपचार जैसी सेवाएं प्रदान करना काफी उपयोगी है।

हालाँकि, राज्य या स्थानीय क्षेत्राधिकार के आधार पर, उन्हें विभिन्न नियमों और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं का पालन करना होगा। इन नियमों में आमतौर पर सुरक्षा प्रक्रियाएं, स्वच्छता आवश्यकताएं, चिकित्सक लाइसेंस और क्षेत्रीय व्यापार और स्वास्थ्य कानून का पालन जैसी चीजें शामिल होती हैं।

2021 स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस जारी करने और स्पा मसाज केंद्रों के संचालन के लिए कुछ नियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए। उनमें से कुछ हैं;

1.स्पा/मसाज केंद्र के परिसर के भीतर यौन गतिविधि सख्त वर्जित है।

2.क्रॉस-लिंग मालिश की अनुमति नहीं है; केवल पुरुष ग्राहकों के लिए पुरुष मालिश करने वालों और महिला ग्राहकों के लिए महिला मालिश करने वालों को अनुमति है।

3.पुरुष और महिला स्पा केंद्रों के लिए अलग-अलग अनुभागों को अलग-अलग प्रविष्टियों के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए और उनके बीच कोई संबंध नहीं होना चाहिए।

4.स्पा/मसाज केंद्र सेवाएं बंद दरवाजों के पीछे नहीं की जानी चाहिए, और बिना कुंडी या बोल्ट के स्वयं बंद होने वाले दरवाजे आवश्यक हैं।

5.संचालन समय के दौरान प्रतिष्ठान के बाहरी दरवाजे खुले रहने चाहिए।

6.ग्राहकों को एक आईडी कार्ड प्रदान करना होगा; फोन नंबर और आईडी प्रूफ के साथ उनका संपर्क विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

7.स्पा/मसाज सेंटर केवल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही संचालित हो सकते हैं।

8.प्रत्येक कमरे या क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

9.पर्याप्त जल निकासी के साथ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग बाथरूम और शौचालय क्षेत्र होना चाहिए।

10.पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिंग एरिया होना चाहिए।

11.संपत्ति को किसी भी आवासीय क्षेत्र से नहीं जोड़ा जा सकता है या आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

12.परिसर की नियमित सफाई करने के लिए सफाई और हाउसकीपिंग कर्मियों को नियुक्त किया जाना चाहिए।

13.प्रत्येक मालिश करने वाले/मालिश करने वाले को व्यावसायिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, या एक्यूप्रेशर में प्रमाणित होना आवश्यक है।

14.सफाई कर्मियों सहित सभी कर्मचारियों की जानकारी एक रजिस्टर में अद्यतन रखी जानी चाहिए।

15.काम करते समय, सभी श्रमिकों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड पहनना आवश्यक है।

16.श्रमिकों की आयु कम से कम अठारह वर्ष होनी चाहिए।

17.स्पा/मसाज प्रतिष्ठान के लिए स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने से पहले, मालिक/प्रबंधक को पुलिस सत्यापन से गुजरना होगा।

18.स्पा/मसाज सेंटर पर कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए या अनैतिक तस्करी या यौन अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए।

19.अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम सहित सभी लागू कानूनों का अनुपालन अनिवार्य है।

20.नाम, लाइसेंस नंबर और काम के घंटे सहित लाइसेंस विवरण, परिसर के भीतर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

21.अंग्रेजी और हिंदी में डिस्प्ले बोर्ड में साइट प्लान, बिस्तर संख्या, कर्मचारी विवरण, हेल्पलाइन नंबर और वेश्यावृत्ति गतिविधियों के खिलाफ एक घोषणा होनी चाहिए।

22.रिकॉर्डिंग सुविधाओं के साथ सीसीटीवी कैमरे प्रवेश द्वारों, रिसेप्शन और सामान्य क्षेत्रों में लगाए जाने चाहिए, जिसमें रिकॉर्डिंग तीन महीने तक रखी जानी चाहिए।

23.जहां 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हों वहां यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए आंतरिक शिकायत समितियां स्थापित की जानी चाहिए।

24.सरकारी दिशानिर्देशों और अदालत के निर्देशों के अनुसार COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए।

25.लाइसेंस आवेदन के साथ सभी शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए एक उपक्रम/घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

निरीक्षण एवं प्रवर्तन से संबंधित कुछ नियम इस प्रकार हैं:

परिसर निरीक्षण के बाद ही स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

स्वास्थ्य अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को अनुपालन को सत्यापित करने के लिए परिसर और रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार है।

उल्लंघन पर लागू कानूनों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्पा/मसाज सेंटर द्वारा आपराधिक गतिविधियों के मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी.
बीकानेर शहर में चल रहे चालीस से ज्यादा मसाज पार्लरों में अधिकांश मसाज पार्लरों में इन नियम को ताक पर रखकर मसाज के नाम पर देहव्यापार का काम चल रहा है।देर रात तक इन मसाज पार्लरों में ग्राहकों का तांता लगा रहता है मोर्डन मार्केट और रानी बाजार में इस प्रकार के अनैतिक गतिविधियों वाले मसाज पार्लरों की भरमार है जहां देर रात तक मसाज के नाम पर देहव्यापार का काम खुलेआम चल रहा है प्रशासन और पुलिस को समय रहते इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कार्यवाही करनी चाहिए।

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